मक्का और मदीना में हज मेहमानों के लिए आवास सुविधाओं के संचालन नियमों, लाइसेंस और वर्गीकरण मानकों के साथ-साथ उल्लंघन दंड तालिका को अपडेट किया गया है।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 16 अगस्त 2026 को बताया, इन अपडेट का उद्देश्य आवास सुविधाओं की तैयारी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और उनके संचालन को विनियमित करना है ताकि हिजरी वर्ष 1448 के हज सीजन की तैयारी समय से पहले की जा सके।
पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता नासिर अल-अंसारी ने कहा कि यह अपडेट नियामक और परिचालन ढांचे को बेहतर बनाने के लिए है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवास सुविधाएं संचालन शुरू करने से पहले पूरी तरह तैयार हों। आवश्यकताओं में परिचालन तैयारी का सत्यापन, सुरक्षा और रखरखाव की शर्तें, बुनियादी सेवाओं की निरंतर आपूर्ति और परिचालन मानकों का पालन शामिल है।
नए मानकों के तहत आवास सुविधाओं को ‘इकोनॉमी’ और ‘फर्स्ट क्लास’ श्रेणियों में बांटा गया है। ये मानक सार्वजनिक सुविधाओं, कमरों, रिसेप्शन, स्वच्छता, रखरखाव और मेहमानों को दी जाने वाली सेवाओं को कवर करते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने से पहले, संचालन शुरू होने से पहले और संचालन के दौरान कई चरणों में निरीक्षण किया जाएगा।
मंत्रालय ने हिजरी 1448 हज सीजन के लिए लाइसेंस चाहने वालों से जल्द तैयारी करने और आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। विज्ञप्ति में विशिष्ट दंड राशि या निरीक्षणों की कुल संख्या का उल्लेख नहीं है।