सऊदी अरब में अवैध रूप से मौजूद यमनी नागरिकों की स्थिति को नियमित करने की प्रक्रिया रविवार, 11 अक्टूबर से शुरू होगी। यह दो महीने तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो सऊदी अरब के सभी क्षेत्रों को कवर करेगी और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से संचालित की जाएगी। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने यह जानकारी दी है।
जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया, यह कदम गृह मंत्रालय की उस घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसमें कस्टोडियन ऑफ द टू होली मस्किज किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के निर्देशों का जिक्र था। ये निर्देश यमनी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन डॉ. रशाद मोहम्मद अल-अलीमी के अनुरोध के जवाब में जारी किए गए थे।
पासपोर्ट निदेशालय के अनुसार, नियमितीकरण प्रक्रिया चार श्रेणियों को कवर करती है। पहली श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास यमनी दस्तावेज या पासपोर्ट नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों को छह महीने का मुफ्त विजिट वीजा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अब्शेर प्लेटफॉर्म के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, नियमितीकरण केंद्र चुनना होगा और तय समय व स्थान पर यमनी राष्ट्रीयता के प्रमाण के साथ उपस्थित होना होगा। यह प्रमाण उनके देश के दूतावास द्वारा जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के रूप में हो सकता है।
दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिनके पास समाप्त हो चुके विजिटर आईडी या किसी भी प्रकार के वीजा हैं और जिनका बायोमेट्रिक डेटा पहले से सऊदी अरब के सिस्टम में दर्ज है। ऐसे व्यक्तियों के वीजा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए वैध पासपोर्ट होना जरूरी है।
तीसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की है जिनके निवास परमिट यानी इकामा समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके यात्रा दस्तावेज वैध हैं। ऐसे व्यक्ति उन नियोक्ताओं के पास स्थानांतरित हो सकते हैं जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। यह स्थानांतरण गृह मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगा, जिनमें अब्शेर, पेशेवर श्रमिकों के लिए किवा और घरेलू श्रमिकों के लिए मुसानेद शामिल हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति देश छोड़ना चाहते हैं, वे अंतिम निकास वीजा प्राप्त कर सकते हैं, और सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
चौथी श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें काम से अनुपस्थित बताया गया है, लेकिन उनके यात्रा दस्तावेज वैध हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके लिए उनकी अनुपस्थिति की रिपोर्ट रद्द कराई जाएगी और वे पेशेवर श्रमिकों के लिए किवा या घरेलू श्रमिकों के लिए मुसानेद के जरिए अन्य नियोक्ताओं के पास स्थानांतरित हो सकते हैं।
यह प्रक्रिया पूरे सऊदी अरब में लागू होगी और इसमें संबंधित अधिकारियों का सहयोग शामिल है। निदेशालय ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां यमनी नागरिक अपनी स्थिति को नियमित करा सकेंगे। हालांकि, एसपीए की उपलब्ध जानकारी में इन केंद्रों के स्थान, उनके संचालन के समय या प्रक्रिया से जुड़े अन्य विस्तृत ब्योरों का उल्लेख नहीं है।
यह प्रक्रिया रविवार, 11 अक्टूबर से शुरू होकर दो महीने तक चलेगी। इस दौरान यमनी नागरिकों को अपनी स्थिति नियमित कराने का अवसर मिलेगा। निदेशालय ने चारों श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनमें कुछ मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम होगा, तो कुछ में नियमितीकरण केंद्र में उपस्थित होना जरूरी होगा।
गौरतलब है कि यह कदम यमनी नागरिकों की स्थिति को वैध बनाने और उन्हें सऊदी अरब के श्रम बाजार में औपचारिक रूप से शामिल होने का अवसर देने की दिशा में उठाया गया है। पहली श्रेणी के तहत बिना दस्तावेज वाले व्यक्तियों को छह महीने का मुफ्त विजिट वीजा मिलेगा, जिससे उन्हें अपने दस्तावेज पूरे करने का समय मिल सकेगा। दूसरी श्रेणी में समाप्त वीजा वाले व्यक्तियों को बिना कार्यालय जाए इलेक्ट्रॉनिक नवीनीकरण की सुविधा दी गई है। तीसरी और चौथी श्रेणी में इकामा समाप्त हो चुके व्यक्तियों और काम से अनुपस्थित बताए गए व्यक्तियों को नियोक्ता बदलने या स्थिति सुधारने का विकल्प दिया गया है।
इस प्रक्रिया में अब्शेर, किवा और मुसानेद जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने का प्रयास है। जो व्यक्ति देश छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम निकास वीजा का प्रावधान है और दोबारा प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह प्रावधान उन लोगों के लिए राहत देने वाला है जो स्वेच्छा से अपने देश लौटना चाहते हैं।
एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रक्रिया गृह मंत्रालय के निर्देशों और कस्टोडियन ऑफ द टू होली मस्किज के आदेशों के आधार पर शुरू की जा रही है। यमनी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन के अनुरोध को इसका आधार बताया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस अनुरोध में क्या-क्या शामिल था या इस प्रक्रिया के पीछे क्या विशेष कारण थे।
निदेशालय ने चारों श्रेणियों के लिए अलग-अलग शर्तें बताई हैं। पहली श्रेणी में यमनी राष्ट्रीयता का प्रमाण जरूरी है, जो पासपोर्ट या दूतावास द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज के रूप में हो सकता है। दूसरी श्रेणी में वैध पासपोर्ट और पहले से दर्ज बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक है। तीसरी श्रेणी में वैध यात्रा दस्तावेज और नियोक्ता के पास स्थानांतरण की प्रक्रिया शामिल है। चौथी श्रेणी में अनुपस्थिति की रिपोर्ट रद्द कराना और नए नियोक्ता के पास जाना शामिल है।
यह प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में लागू होगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे यमनी नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। दो महीने की अवधि में इच्छुक व्यक्तियों को अपनी स्थिति नियमित कराने के लिए आवेदन करना होगा। निदेशालय ने अपॉइंटमेंट बुकिंग और निर्धारित समय पर उपस्थित होने की शर्त रखी है, जिससे प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके।
एसपीए की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नियमितीकरण केंद्रों की संख्या 23 है, लेकिन इन केंद्रों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किन शहरों में ये केंद्र बनाए गए हैं या इनका संचालन किस प्रकार होगा। इसके अलावा, रिपोर्ट में प्रक्रिया के दौरान कितने लोग लाभ उठा सकेंगे, इसका कोई अनुमान भी नहीं दिया गया है।
यह प्रक्रिया उन यमनी नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जो विभिन्न कारणों से अपने दस्तावेज पूरे नहीं कर पाए हैं या जिनके वीजा या इकामा समाप्त हो चुके हैं। चार श्रेणियों में विभाजन से विभिन्न स्थितियों वाले व्यक्तियों को उनके अनुरूप समाधान मिल सकेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से प्रक्रिया में पारदर्शिता आने और भौतिक कार्यालयों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि दूसरी श्रेणी के तहत वीजा का इलेक्ट्रॉनिक नवीनीकरण बिना पासपोर्ट कार्यालय जाए किया जाएगा, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी। तीसरी श्रेणी में नियोक्ता बदलने की सुविधा से उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जो अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ नहीं रहना चाहते या जिनके नियोक्ता उनकी सेवाएं नहीं चाहते। चौथी श्रेणी में अनुपस्थिति की रिपोर्ट रद्द कराने का प्रावधान उन लोगों के लिए है जिन्हें गलत तरीके से अनुपस्थित बताया गया है या जो अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं।
यह प्रक्रिया सऊदी अरब और यमन के बीच संबंधों के संदर्भ में भी देखी जा रही है, क्योंकि यह यमनी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अनुरोध पर आधारित है। हालांकि, एसपीए की रिपोर्ट में इस अनुरोध की सामग्री या इसके पीछे की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में केवल यह बताया गया है कि यह कदम गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद उठाया गया है।
इस प्रक्रिया के तहत यमनी नागरिकों को अपनी स्थिति नियमित कराने के लिए दो महीने का समय मिलेगा। इस अवधि में उन्हें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। पहली श्रेणी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना अनिवार्य है, जबकि दूसरी श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक नवीनीकरण स्वतः होगा। तीसरी और चौथी श्रेणी में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानांतरण या स्थिति सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
एसपीए की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा या जो लोग दो महीने की अवधि में अपनी स्थिति नियमित नहीं कराएंगे, उनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रक्रिया का यमनी नागरिकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इससे सऊदी अरब के श्रम बाजार पर क्या असर होगा।
निदेशालय ने चारों श्रेणियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जिससे इच्छुक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार तैयारी कर सकें। पहली श्रेणी में यमनी राष्ट्रीयता का प्रमाण आवश्यक है, दूसरी में वैध पासपोर्ट, तीसरी में वैध यात्रा दस्तावेज और चौथी में वैध यात्रा दस्तावेज। इन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी स्थिति नियमित करा सकते हैं।
यह प्रक्रिया रविवार, 11 अक्टूबर से शुरू होगी और दो महीने तक जारी रहेगी। इस दौरान सभी क्षेत्रों में यमनी नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों के सहयोग से इस प्रक्रिया को अंजाम देने की बात कही है। हालांकि, एसपीए की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि किन अधिकारियों से सहयोग लिया जाएगा या इस सहयोग का स्वरूप क्या होगा।
यमनी नागरिकों के लिए नियमितीकरण प्रक्रिया कब और कहां शुरू होगी? जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स के अनुसार, यह प्रक्रिया रविवार, 11 अक्टूबर से शुरू होगी और दो महीने तक चलेगी। यह सऊदी अरब के सभी क्षेत्रों को कवर करेगी और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से संचालित की जाएगी। निदेशालय ने बताया कि इसके लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, हालांकि एसपीए की रिपोर्ट में इन केंद्रों के स्थान या संचालन समय का उल्लेख नहीं है।
पहली श्रेणी के तहत किन व्यक्तियों को राहत मिलेगी और क्या शर्तें हैं? पहली श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास यमनी दस्तावेज या पासपोर्ट नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों को छह महीने का मुफ्त विजिट वीजा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अब्शेर प्लेटफॉर्म के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, नियमितीकरण केंद्र चुनना होगा और तय समय व स्थान पर यमनी राष्ट्रीयता के प्रमाण के साथ उपस्थित होना होगा। यह प्रमाण उनके देश के दूतावास द्वारा जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के रूप में हो सकता है।
समाप्त वीजा वाले व्यक्तियों को क्या सुविधा दी गई है? दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास समाप्त हो चुके विजिटर आईडी या किसी भी प्रकार के वीजा हैं और जिनका बायोमेट्रिक डेटा पहले से सऊदी अरब के सिस्टम में दर्ज है। ऐसे व्यक्तियों के वीजा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वैध पासपोर्ट होना जरूरी है।
समाप्त इकामा वाले व्यक्ति अपनी स्थिति कैसे सुधार सकते हैं? तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके निवास परमिट यानी इकामा समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके यात्रा दस्तावेज वैध हैं। ऐसे व्यक्ति उन नियोक्ताओं के पास स्थानांतरित हो सकते हैं जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। यह स्थानांतरण अब्शेर, पेशेवर श्रमिकों के लिए किवा और घरेलू श्रमिकों के लिए मुसानेद के जरिए होगा। उन्हें सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
काम से अनुपस्थित बताए गए व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान है? चौथी श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें काम से अनुपस्थित बताया गया है, लेकिन उनके यात्रा दस्तावेज वैध हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके लिए उनकी अनुपस्थिति की रिपोर्ट रद्द कराई जाएगी और वे पेशेवर श्रमिकों के लिए किवा या घरेलू श्रमिकों के लिए मुसानेद के जरिए अन्य नियोक्ताओं के पास स्थानांतरित हो सकते हैं।
जो व्यक्ति देश छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? तीसरी श्रेणी के तहत जो व्यक्ति देश छोड़ना चाहते हैं, वे अंतिम निकास वीजा प्राप्त कर सकते हैं। एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार, इस वीजा के बाद सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह प्रावधान उन लोगों के लिए राहत देने वाला है जो स्वेच्छा से अपने देश लौटना चाहते हैं। हालांकि, रिपोर्ट में इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विस्तृत उल्लेख नहीं है।