Friday, October 30, 2026
सऊदी समाचार

सऊदी अरब: कुशल विदेशी कामगार अब वर्क परमिट के साथ परिवार वीजा भी करा सकेंगे

सऊदी अरब: कुशल विदेशी कामगार अब वर्क परमिट के साथ परिवार वीजा भी करा सकेंगे

रियाद में गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि कुशल विदेशी परिवार-प्रमुखों को अब अपने परिवार के सदस्यों को सऊदी अरब लाने की अनुमति दी जाएगी। पात्र आश्रितों में पत्नियाँ, 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र और अविवाहित पुत्रियाँ शामिल हैं। ये आश्रित परिवार-प्रमुख के वर्क वीजा पूरा होने के साथ-साथ प्रवेश वीजा भी प्राप्त कर सकेंगे।

जैसा कि सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने 6 अक्टूबर 2026 को बताया, यह कदम सऊदी अरब की सभी निवासियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस निर्णय को विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के समन्वय से लिया गया है।

एसपीए के अनुसार, निवास प्रक्रियाएँ साम्राज्य में पहुँचने के बाद लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की जाएँगी। यानी परिवार के सदस्यों को पहले प्रवेश वीजा मिलेगा और देश में आने के बाद इकामा से जुड़ी औपचारिकताएँ निपटाई जाएँगी।

यह व्यवस्था उन कुशल विदेशी कामगारों के लिए है जो परिवार-प्रमुख की श्रेणी में आते हैं। सूत्र के मुताबिक पात्रता का दायरा स्पष्ट है — पत्नी, 25 वर्ष से कम आयु के बेटे और अविवाहित बेटियाँ। इससे पहले परिवार वीजा और वर्क वीजा की प्रक्रियाएँ अलग-अलग चरणों में चलती थीं, लेकिन अब दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा।

क्या इससे प्रवासी कामगारों के लिए अपने परिवार को साथ रखने का रास्ता आसान हो जाएगा? गृह मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय निवासियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसमें विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय की भागीदारी भी शामिल है।

एसपीए की खबर के अनुसार, परिवार के सदस्यों को प्रवेश वीजा परिवार-प्रमुख के वर्क वीजा पूरा होने के साथ-साथ मिल सकेगा। इसका मतलब यह है कि कामगार को पहले अपना वर्क वीजा पूरा करना होगा और उसी समय आश्रितों के प्रवेश वीजा की प्रक्रिया भी चल सकेगी। देश में पहुँचने के बाद निवास संबंधी कार्यवाही नियमों के अनुसार पूरी होगी।

क्या आश्रितों की आयु और वैवाहिक स्थिति की शर्तें सभी मामलों में एक जैसी लागू होंगी? सूत्र में स्पष्ट रूप से पुत्रों के लिए 25 वर्ष से कम आयु और पुत्रियों के लिए अविवाहित होने का उल्लेख है। पत्नियाँ भी पात्र आश्रितों में शामिल हैं। इन शर्तों के अलावा अन्य विवरण स्रोत में नहीं दिए गए हैं।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब सऊदी अरब में प्रवासी कामगारों की बड़ी संख्या रहती है और परिवार वीजा से जुड़ी प्रक्रियाएँ अक्सर लंबी मानी जाती हैं। नई व्यवस्था के तहत कुशल परिवार-प्रमुख अपने वर्क वीजा के साथ ही आश्रितों के प्रवेश वीजा की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इससे कागजी काम और समय-सारणी में समन्वय की स्थिति बदल सकती है।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह कदम सभी निवासियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसमें विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय का समन्वय शामिल है। तीनों मंत्रालयों के बीच तालमेल से यह प्रक्रिया लागू की जाएगी।

क्या परिवार वीजा और वर्क वीजा को एक साथ कराने से नियोक्ताओं और कामगारों दोनों को फायदा होगा? स्रोत के अनुसार, पात्र आश्रितों को प्रवेश वीजा परिवार-प्रमुख के वर्क वीजा पूरा होने के साथ-साथ मिल सकेगा। निवास प्रक्रियाएँ देश में पहुँचने के बाद लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी होंगी।

एसपीए ने बताया कि यह घोषणा गृह मंत्रालय ने की है और इसे विदेश मंत्रालय तथा मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के समन्वय से लागू किया जाएगा। खबर में यह भी कहा गया है कि कुशल विदेशी परिवार-प्रमुख अब अपने परिवार के सदस्यों को साम्राज्य में ला सकेंगे।

पात्र आश्रितों की सूची में पत्नियाँ, 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र और अविवाहित पुत्रियाँ शामिल हैं। यह सूची स्रोत में स्पष्ट रूप से दी गई है। इसके अलावा किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है।

क्या निवास प्रक्रियाओं में लगने वाला समय अब कम होगा? स्रोत के अनुसार, निवास प्रक्रियाएँ साम्राज्य में पहुँचने के बाद लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की जाएँगी। इसमें समय-सीमा का कोई उल्लेख नहीं है।

यह व्यवस्था उन कुशल कामगारों पर लागू होगी जो परिवार-प्रमुख हैं। स्रोत में यह स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों को प्रवेश वीजा परिवार-प्रमुख के वर्क वीजा पूरा होने के साथ-साथ मिल सकेगा। इससे पहले वर्क वीजा और परिवार वीजा की प्रक्रियाएँ अलग-अलग चलती थीं।

गृह मंत्रालय ने इस घोषणा में सऊदी अरब की सभी निवासियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की बात कही है। साथ ही विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के साथ समन्वय का जिक्र किया है। यह जानकारी एसपीए ने 6 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की।

क्या इस निर्णय से सऊदी अरब में कुशल प्रवासी कामगारों की संख्या पर असर पड़ेगा? स्रोत में इस बारे में कोई अनुमान या आँकड़ा नहीं दिया गया है। खबर में केवल यह बताया गया है कि कुशल विदेशी परिवार-प्रमुख अब अपने परिवार के सदस्यों को साम्राज्य में ला सकेंगे।

एसपीए के मुताबिक, पात्र आश्रितों में पत्नियाँ, 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र और अविवाहित पुत्रियाँ शामिल हैं। इन श्रेणियों के आधार पर प्रवेश वीजा दिया जाएगा। निवास संबंधी कार्यवाही देश में पहुँचने के बाद पूरी होगी।

क्या परिवार के सदस्यों को देश में आने से पहले ही निवास की मंजूरी मिल जाएगी? स्रोत के अनुसार नहीं — निवास प्रक्रियाएँ साम्राज्य में पहुँचने के बाद लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की जाएँगी। यानी प्रवेश वीजा पहले और निवास की औपचारिकताएँ बाद में।

यह घोषणा गृह मंत्रालय ने की है, जिसमें विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय का समन्वय शामिल है। स्रोत में यह भी कहा गया है कि यह कदम सऊदी अरब की सभी निवासियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

क्या इस प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या शर्तें लागू होंगी? स्रोत में शुल्क, अवधि या अन्य शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है। खबर में केवल पात्र आश्रितों की श्रेणियाँ, वर्क वीजा के साथ प्रवेश वीजा की सुविधा और देश में पहुँचने के बाद निवास प्रक्रिया का जिक्र है।

एसपीए ने यह खबर 6 अक्टूबर 2026 को रियाद से प्रकाशित की। इसमें बताया गया कि कुशल विदेशी परिवार-प्रमुख अब अपने परिवार के सदस्यों को साम्राज्य में ला सकेंगे और पात्र आश्रितों को प्रवेश वीजा परिवार-प्रमुख के वर्क वीजा पूरा होने के साथ-साथ मिल सकेगा।

स्रोत में यह नहीं बताया गया है कि इस व्यवस्था को कब से लागू किया जाएगा, कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, या किन देशों के कामगारों को इसका सबसे अधिक फायदा होगा। खबर में आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की सूची या शुल्क संबंधी जानकारी भी नहीं दी गई है।

कौन-कौन पात्र आश्रित माने गए हैं? एसपीए के अनुसार पात्र आश्रितों में पत्नियाँ, 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र और अविवाहित पुत्रियाँ शामिल हैं। यह सूची गृह मंत्रालय की घोषणा में स्पष्ट रूप से दी गई है। इन श्रेणियों के आधार पर प्रवेश वीजा दिया जाएगा और निवास प्रक्रियाएँ साम्राज्य में पहुँचने के बाद लागू नियमों के अनुसार पूरी होंगी।

वर्क वीजा और परिवार वीजा एक साथ कैसे होंगे? स्रोत के अनुसार पात्र आश्रित प्रवेश वीजा परिवार-प्रमुख के वर्क वीजा पूरा होने के साथ-साथ प्राप्त कर सकेंगे। यानी दोनों प्रक्रियाएँ एक ही समय में आगे बढ़ सकेंगी। निवास संबंधी कार्यवाही देश में पहुँचने के बाद लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।

यह निर्णय किन मंत्रालयों के समन्वय से लिया गया? गृह मंत्रालय ने यह घोषणा विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के समन्वय से की है। एसपीए के अनुसार यह कदम सऊदी अरब की सभी निवासियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तीनों मंत्रालयों के तालमेल से यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

निवास प्रक्रिया कब और कहाँ पूरी होगी? एसपीए के मुताबिक निवास प्रक्रियाएँ साम्राज्य में पहुँचने के बाद पूरी की जाएँगी। यह कार्यवाही लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। यानी परिवार के सदस्यों को पहले प्रवेश वीजा मिलेगा और देश में आने के बाद इकामा से जुड़ी औपचारिकताएँ निपटाई जाएँगी। स्रोत में इसकी समय-सीमा नहीं दी गई है।

क्या इसमें कोई शुल्क या अतिरिक्त शर्तें बताई गई हैं? स्रोत में शुल्क, अवधि या अन्य अतिरिक्त शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है। खबर में केवल पात्र आश्रितों की श्रेणियाँ, वर्क वीजा के साथ प्रवेश वीजा की सुविधा और देश में पहुँचने के बाद निवास प्रक्रिया का जिक्र है। आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेजों की सूची भी नहीं दी गई है।

यह व्यवस्था कब से लागू होगी? एसपीए की खबर में यह नहीं बताया गया है कि यह व्यवस्था कब से लागू होगी। घोषणा 6 अक्टूबर 2026 को रियाद से प्रकाशित हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने कुशल विदेशी परिवार-प्रमुखों को परिवार के सदस्यों को साम्राज्य में लाने की अनुमति की जानकारी दी। लागू होने की तारीख का उल्लेख स्रोत में नहीं है।